अब अगर आम आदमी के तौर पर आपने जीएसटी भरा है और आप रिफंड लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए अब संभव कर दिया गया है. जीएसटी चुकाने के उपरांत किसी भी स्थिति में अगर आप उसका रिफंड चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अब आपको जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं करना होगा बल्कि आम लोगों को बस एक सामान्य आवेदन प्रक्रिया के तहत उनके पैसे वापस दिए जाएंगे.
आम लोगों के लिए बनाया जीएसटी रिफंड सिस्टम.
जीएसटी में सामान्य तौर पर व्यापारी और बिजनेस से जुड़े हुए लोग ही रिफंड ले पाते थे लेकिन अब नए सिस्टम से आम आदमी भी बिना जीएसटी रजिस्टर कराए हुए रिफंड पा सकेगा.
28 मार्च को राज्य कर विभाग के तरफ से दिए गए जानकारी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब लोग जीएसटी पोर्टल पर रिफंड के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एक टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन मुहैया कराया जाएगा जिसके जरिए वह रिफंड प्राप्त कर सकेंगे.
किन स्थितियों में मिलता है रिफंड.
जब भी किसी स्थिति में अपने कोई सर्विस लिया है या प्रोडक्ट खरीदा है लेकिन किसी कारण बस आप उसे वापस कर देते हैं तो वैसी स्थिति में अब पैसे रिफंड करने के साथ-साथ शुरुआत में जमा किया गया जीएसटी रिटर्न भी आपको वापस किया जाएगा.