वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की दो दिवसीय बैठक चल रही है, जिसमें आठ साल पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा केंद्र में है। काउंसिल केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श करेगी, जिसे दर सरलीकरण के लिए मंत्रियों के समूह ने आगे बढ़ाया है।
संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव
केंद्र का जीएसटी सुधार प्रस्ताव कई संरचनात्मक बदलावों को शामिल करता है। इसमें उल्टे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) को ठीक करना, वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान, आम उपयोग की वस्तुओं और आकांक्षी वस्तुओं (aspirational goods) पर टैक्स घटाकर दर सरलीकरण करना, टैक्स स्लैब्स की संख्या कम करना, क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) को शामिल करना और पंजीकरण, रिटर्न व रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।
दो स्लैब संरचना का विचार
मुख्य फोकस दर सरलीकरण पर होगा। मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की दरों को घटाकर दो मुख्य स्लैब रखने का प्रस्ताव है—एक 5% की रियायती दर और 18% की मानक दर। इसके अतिरिक्त, पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसे डिमेरिट उत्पादों पर 40% का विशेष डिमेरिट रेट लागू करने का सुझाव है। अंतिम दरें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद तय की जाएंगी।
वे वस्तुयें जिन पर जीएसटी दर घट सकती है
5% से शून्य (0%)
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खाद्य सामग्री: अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना या पनीर (पैकेज्ड और लेबलयुक्त), पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, साधारण चपाती/रोटी, रबर (erasers)
12% से शून्य (0%)
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नक्शे और चार्ट (एटलस, वॉल मैप्स, ग्लोब्स आदि)
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पेंसिल शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, चारकोल
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एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, अन्य नोटबुक्स
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गणितीय बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स
18% से शून्य (0%)
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परांठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड
12% से 5%
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कंडेन्स्ड मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल
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चीज़, बादाम, पिस्ता, हेज़लनट्स, खजूर, खट्टे फल
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जानवरों की चर्बी, सॉसेज, शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी
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पास्ता, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर
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यीस्ट, पैकेज्ड नारियल पानी, पैक्ड 20 लीटर पानी
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सोया मिल्क ड्रिंक, फलों का गूदा व जूस आधारित पेय
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कृषि उपकरण (डीजल इंजन, पंप, स्प्रिंकलर, ट्रैक्टर आदि)
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नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (सोलर कुकर, वाटर हीटर, बायोगैस प्लांट, विंडमिल आदि)
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वस्त्र सामग्री (धागे, यार्न, कालीन, मैट्स, रग्स, टोपी आदि)
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चिकित्सा सामग्री (एनेस्थेटिक्स, आयोडीन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बैंडेज, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आदि)
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आम उपयोग की वस्तुएं (टूथ पाउडर, मोमबत्ती, फीडिंग बोतल, झूले, छाता, स्टील/एल्यूमिनियम बर्तन, सिलाई मशीन, साइकिल, बांस की फर्नीचर, कंघी, बेबी नैपकिन)
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2,500 रुपये तक के जूते
18% से 5%
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माल्ट, वनस्पति रस व एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरॉल, वनस्पति वैक्स
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चॉकलेट, कोको बटर व पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स
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पेस्ट्री, केक, बिस्किट, सूप, आइसक्रीम, प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक
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उर्वरक क्षेत्र की सामग्री (सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि)
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ट्रैक्टर टायर, पंप्स, कृषि डीजल इंजन
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कुछ वस्त्र सामग्री (स्टेपल फाइबर्स, फाइबर वेस्ट)
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थर्मामीटर, मेडिकल व डेंटल उपकरण
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सामान्य वस्तुएँ (टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम/लोशन, साबुन, टूथब्रश आदि)
वे वस्तुयें जिन पर जीएसटी दर बढ़ सकती है
5% से 18%
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कोयला, लिग्नाइट, पीट और इनके बने ब्रिकेट्स
12% से 18%
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कपड़े और परिधान (₹2,500 से ऊपर), कॉटन क्विल्ट, क्विल्टेड टेक्सटाइल मटेरियल
28% से 18%
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एसी, डिशवॉशर, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर
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छोटे वाहनों, तीन पहिया वाहनों, एंबुलेंस, इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड वाहनों आदि पर कर घट सकता है
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सीमेंट (पोर्टलैंड, अल्यूमिनस, स्लैग, सुपर सल्फेट)
18% से 40%
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अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ
28% से 40%
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पान मसाला, कार्बोनेटेड व शुगर ड्रिंक्स, कैफीन वाले पेय
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बड़े मोटर वाहन, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें
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व्यक्तिगत उपयोग के विमान व यॉट
जिन वस्तुओं पर कोई बदलाव नहीं होगा
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5% जीएसटी: 2,500 रुपये तक के परिधान, कॉटन क्विल्ट, अन्य छोटे टेक्सटाइल आर्टिकल्स




