वाहन चालकों के लिए नियमों की लिस्ट जारी
सऊदी Public Transport Authority ने पब्लिक टैक्सी और प्राइवेट वाहनों के लिए नियमों की जानकारी दी है जिसका उल्लंघन भरी पड़ सकता है। बताया गया है कि 500 से लेकर 3,000 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है।
इतने लगेंगे जुर्माने
यात्री की निजता के उल्लंघन पर, अधिक लोड करने पर, पब्लिक नैतिकता का पालन न करने, साफ सफाई न रखने, धूम्रपान करने या यात्री को धूम्रपान की अनुमति देने पर 500 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है।
बताते चलें कि operating card के रिन्यूअल में देरी होने पर, लाइसेंस नहीं होने पर, सही डाटा नहीं प्रदान करने पर वाहन चालक पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वाहनों की तकनीकी जाँच से बचने या वाहन में किसी यात्री का सामान छूट जाने पर उसे मालिकों या सुरक्षा केंद्र को नहीं देने पर 2,000 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है।
Public Transport Authority के द्वारा बुलाये जाने पर दस दिन के अंदर कार्यालय मे न पहुंचने, एक्सपायर वर्क परमिट के साथ काम करने, fare calculation meter का गलत इस्तेमाल आपको 3,000 रियाल जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।