कर्मचारियों के लिए जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की घोषणा की गई
संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए नई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की घोषणा की गई है। इस स्कीम में इस बात की जानकारी दी गई है कि यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारी को इंश्योरेंस प्रदान करे। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है।
बताते चलें कि यूएई में सभी कर्मचारियों को नियोक्ता के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना अनिवार्य होगा। अच्छी बात यह है कि इस नियम में घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है।
रेजिडेंसी वीजा की रिन्यूअल के समय ही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कराना होगा
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि नियोक्ताओं को अपने सभी कर्मचारियों का health insurance coverage तभी करना होगा जब वह रेसिडेंस वीजा का रिन्यूअल करते हैं या जारी करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस न होने के कारण कामगारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब इस नियम के बाद कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं होगी।