अगर आपने गाड़ी के शोरूम से निकालने के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लिया है फिर भी आपका चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कभी भी किया जा सकता है. GulfHindi.com से बात करते हुए ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि लोगों को फैंसी रहने के चक्कर में गलती से यह गलतियां कर रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें ट्रेफिक चालान के रूप में भुगतना पड़ रहा है.
क्या कहता है नया नियम.
नए नियम के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी के बॉडी में लगा हुआ रहना चाहिए. लोग गाड़ियों में अच्छा दिखने के लिए नंबर प्लेट को प्लास्टिक केस में करके गाड़ियों में लग जाते हैं ताकि गाड़ियां अच्छी दिखे. लेकिन यह सरासर जारी किए गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सिस्टम में उल्लेखित किए गए कानून का उल्लंघन है.
क्यों है ऐसा नियम.
प्लास्टिक केस में लगाए हुए नंबर प्लेट आसानी से गाड़ी रोक कर महज 10 सेकंड में बदले जा सकते हैं जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों से हटाई नहीं जा सकती हैं. सुरक्षा कारणों से सीधा बॉडी में पंच किए गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मान्य है.
अगर आपका दिल्ली में रहने का हैं तो हमारे ये रिपोर्ट आपको मदद कर सकते हैं.
High Security Number Plate (HSRP) के बावजूद नंबर प्लेट के लिए हो रहा हैं चलान. जानिए नया नियम