UAE की Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के अनुसार, गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का रेज़िडेंसी परमिट है, जिससे योग्य व्यक्ति और उनके परिवार UAE में बिना किसी स्थानीय स्पॉन्सर के रह सकते हैं। इसकी वैधता 5 से 10 साल तक की हो सकती है। यह वीज़ा धारक को UAE में काम करने, पढ़ने और व्यापार करने की अनुमति देता है।
किन लोगों को मिल सकता है गोल्डन वीज़ा?
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निवेशक (Investors)
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रियल एस्टेट निवेशक (Real Estate Investors)
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उद्यमी (Entrepreneurs)
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डॉक्टर और वैज्ञानिक
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संस्कृति, कला और नवाचार क्षेत्र के क्रिएटिव लोग
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कार्यकारी निदेशक (Executive Directors)
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इंजीनियरिंग, विज्ञान और खेलों के विशेषज्ञ
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पीएचडी डिग्री धारक
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उत्कृष्ट छात्र (Outstanding Students)
गोल्डन वीज़ा पाने की शर्तें
1. निवेशक
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UAE में नया बिज़नेस शुरू करने या निवेश करने की योजना हो।
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UAE के किसी निवेश फंड में कम से कम 20 लाख दिरहम (AED 2 million) की जमा राशि या इसी मूल्य का कंपनी लाइसेंस हो।
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निवेश लोन से फाइनेंस न किया गया हो।
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कंपनी UAE सरकार को सालाना कम से कम AED 2,50,000 टैक्स देती हो।
2. रियल एस्टेट निवेशक
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AED 20 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति हो।
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संपत्ति किसी लोन पर न हो।
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घर का दस्तावेज़ या किराए का एग्रीमेंट उपलब्ध कराना होगा।
3. उद्यमी
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AED 5 लाख मूल्य का प्रोजेक्ट (ऑडिटर द्वारा प्रमाणित)।
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तकनीकी या इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जिसे UAE अधिकारियों ने मंजूरी दी हो।
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UAE के मान्यता प्राप्त बिज़नेस इनक्यूबेटर से अप्रूवल।
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मान्य पासपोर्ट, घर का दस्तावेज़ और कम से कम 1 साल की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी।
4. विशेष प्रतिभाएं
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डॉक्टरों के लिए UAE के Ministry of Health से अप्रूवल लेटर।
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इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि का प्रमाण दें।
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वैध पासपोर्ट और स्वास्थ्य बीमा आवश्यक।
5. छात्र
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हाई स्कूल छात्रों के लिए UAE Ministry of Education का रिकमेंडेशन लेटर।
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विश्वविद्यालय छात्रों के लिए GPA 3.8 या उससे अधिक।




