IGI Airport पर धारा 144 किया गया लागू, ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक
IGI airport पर धारा 144 किया गया लागू
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि इस दौरान ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 30 जुलाई तक लागू रहेगा।
एयरपोर्ट के आसपास कई बिल्डिंग में शादी और पार्टी के दौरान लेजर बीम और दूसरे लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण फ्लाइट लैंडिंग में पायलट को परेशानी होती है।

आखिर क्यों लागू किया गया है धारा 144?
बताते चलें कि प्रधानमंत्री शपथ समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान वीवीआईपी एयरक्राफ्टों के मूवमेंट बढ़ेगी और देश विदेश से अधिकारी यहां पहुंचेंगे। यह प्रतिबंध 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा।
अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो की चिंता का विषय है इसलिए Air Traffic Controller (ATC) के द्वारा यह फैसला लिया गया है।





