यूएई का ILOE (Involuntary Loss of Employment Insurance Scheme) बेरोजगारी बीमा योजना पात्र कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। हालांकि, हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि मुआवज़े के लिए कुछ शर्तें और पात्रता नियम तय किए गए हैं।
कौन लोग ILOE में शामिल नहीं हो सकते
निम्नलिखित श्रेणियां बेरोजगारी बीमा योजना से बाहर रखी गई हैं:
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निवेशक और स्वयं-नियोजित (Self-employed) व्यक्ति
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घरेलू कामगार (Domestic workers)
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अनुबंधित या अस्थायी कर्मचारी (Contractual/Temporary workers)
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18 वर्ष से कम उम्र के किशोर (Juveniles)
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पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी जो दोबारा नौकरी करते हैं
कौन लोग ILOE में शामिल हो सकते हैं
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फुल-टाइम कर्मचारी (Full-time employees)
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सरकारी (Federal Government Sector) में काम करने वाले कर्मचारी।
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निजी क्षेत्र (Private Sector) में काम करने वाले कर्मचारी।
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कानूनी निवास वाले (Legal Residents)
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आपके पास वैध (Valid) यूएई रेज़िडेंसी वीज़ा होना चाहिए।
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बीमा योजना में रजिस्टर्ड कर्मचारी
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जिन्हें नियोक्ता (Employer) ने शामिल किया है या जिन्होंने खुद ILOE प्लेटफ़ॉर्म से बीमा लिया है।
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किन परिस्थितियों में मुआवज़ा नहीं मिलेगा
भले ही आपने ILOE सब्सक्राइब कर रखा हो, इन स्थितियों में आपको मुआवज़ा नहीं मिलेगा:
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अगर आपने स्वयं नौकरी से इस्तीफ़ा दिया है (Termination होना ज़रूरी है)।
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अनुशासनात्मक कारणों से नौकरी से निकाले जाने पर।
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अगर आपके खिलाफ “Abscondment Complaint” दर्ज है।
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दावा धोखाधड़ी से किया गया हो या जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वह वास्तविक न हो।
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गैर-शांतिपूर्ण हड़ताल या काम बंद करने जैसी वजह से नौकरी छूटने पर।
ILOE क्लेम करने की पात्रता शर्तें
ILOE लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:
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सब्सक्रिप्शन अवधि: कम से कम 12 लगातार महीने तक योजना में सब्सक्राइब रहना।
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प्रीमियम भुगतान: बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान समय पर होना चाहिए।
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क्लेम समयसीमा: नौकरी छूटने या श्रम शिकायत (Labour Complaint) के निपटारे के 30 दिनों के भीतर क्लेम जमा करना।
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कानूनी निवास: क्लेम करते समय यूएई में कानूनी रूप से निवास करना ज़रूरी है।




