आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट (Union Budget 2024) पेश किया गया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी अब नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है।
लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है, तो भी आप अपना पूरा इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आपको टैक्स के रूप में 1 रुपया भी नहीं देना होगा। इसके लिए आपको बस दूसरा विकल्प चुनना होगा।
कैसे होगी 10 लाख की इनकम टैक्स फ्री, समझें गणित 10 लाख रुपये तक की इनकम पर इनकम टैक्स का फायदा उठाने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में जाना होगा। इसमें आप कई तरह के डिडक्शन क्लेम करके कई तरह की इनकम पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन: पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह राशि है जो कुल इनकम में से डिडक्शन से पहले काट ली जाती है। ऐसे में 10 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 9.50 लाख रुपये हो जाती है।
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80C में निवेश: अगर आपने PPF, EPF, NSC जैसी स्कीमों में निवेश किया है, तो आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप 9.50 लाख में से 1.50 लाख और घटा दें तो टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये हो जाएगी।
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NPS में निवेश: अगर आप NPS में सालाना 50,000 रुपये तक भी निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है। ऐसे में 8 लाख में से 50 हजार घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपये रह जाती है।
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होम लोन पर टैक्स छूट: होम लोन लेने वाले लोग इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत उसके ब्याज पर 2 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। अब अगर आप 7.50 लाख में से 2 लाख रुपये घटा दें तो 5.50 लाख रुपये बचते हैं।
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मेडिकल पॉलिसी पर छूट: अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ली है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत आप 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आपका नाम, आपकी पत्नी का नाम और आपके बच्चों का नाम भी शामिल है तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
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कुल टैक्सेबल इनकम: ऐसे में अब अगर आप 5.50 लाख रुपये में से 75,000 रुपये और कम कर दें तो आपकी इनकम 4.75 लाख रुपये हो जाएगी। चूंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह आप 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं।