भारत में अब SUV खरीदना लोगों के लिए महंगा सौदा साबित होगा. GST काउंसिल के बैठक में लिए गए नए फैसले के आधार पर SUV की नई परिभाषा दी गई है और उस पर 28% जीएसटी के अलावा 22% उपकर जोड़ा गया है. कुल मिलाकर 50% टैक्स उपभोक्ताओं को इन गाड़ियों को खरीदने से पहले देना होगा.
किन गाड़ियों को आधिकारिक रूप से कहा जाएगा SUV.
वैसे सारी गाड़ियां जो इन चार पैरामीटर को पूरा करेंगे वह SUV कैटेगरी में आधिकारिक रूप से शामिल होंगी.
- इंजन की कैपेसिटी 1500cc से ज्यादा होनी चाहिए.
- गाड़ी की लंबाई 4000 एमएम से ज्यादा होनी चाहिए.
- गाड़ी की ऊंचाई 170mm या उससे ज्यादा होने चाहिए.
अगर कोई भी गाड़ी इन मांगों को पूरा करती है तो वह SUV कैटेगरी में आएगी और उसके ऊपर उपभोक्ता के द्वारा अब कुल मिलाकर 50% का टैक्स लगाया जाएगा जिसमें 28% GST और 22% उपकर है.
गाड़ियों की कीमत पर कैसे पड़ेगा पर फर्क.
अगर कोई गाड़ी जिसकी मूल कीमत महज 10 लाख रुपए है तो उस पर सरकार के तरफ से इस कैटेगरी में आने के उपरांत केवल जीएसटी और उपकर 5 लाख रुपए लगाए जाएंगे. जिससे गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए हो जाएगी. इस कीमत पर रोड टैक्स और इंसुरेंस इत्यादि लगाए जाएंगे जो कि लगभग 15% तक होता है और फलस्वरूप गाड़ी की कीमत 17.5 लाख से 18 लाख के आस पास पहुंच जाएगी.