भारत सरकार ने बदले एयरपोर्ट कस्टम के नियम, अब 75 हजार तक का सामान लाने पर नहीं लगेगा टैक्स
विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने पुराने नियमों को बदलते हुए ‘बैगेज रूल्स 2026’ (Baggage Rules 2026) लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब विदेश से आने वाले भारतीय मूल के यात्री अपने साथ 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकेंगे। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। यह बदलाव 2 फरवरी से सभी हवाई अड्डों पर लागू हो गया है और इसका मकसद कस्टम की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
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बिना टैक्स कितना सामान ला सकते हैं?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर आप हवाई जहाज या पानी के जहाज से भारत आ रहे हैं, तो ड्यूटी फ्री सामान की लिमिट बढ़ा दी गई है। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जो भारतीय निवासी हैं या भारतीय मूल के पर्यटक हैं। हालांकि, सड़क के रास्ते (Land Border) आने वालों के लिए यह छूट नहीं है।
- भारतीय निवासी/पर्यटक: 75,000 रुपये तक का सामान (पहले 50,000 था)।
- विदेशी पर्यटक: 25,000 रुपये तक का सामान (पहले 15,000 था)।
- एयरलाइन क्रू सदस्य: 2,500 रुपये तक का सामान।
- जमीनी रास्ते से आने वाले: कोई छूट नहीं (NIL), केवल निजी जरूरत का सामान ला सकते हैं।
सोना लाने पर मिली बड़ी राहत
सोने के जेवर लाने के नियमों को बहुत सरल बना दिया गया है। पहले सोने की कीमत के हिसाब से छूट मिलती थी, लेकिन सोने के भाव बढ़ने की वजह से यह लिमिट कम पड़ जाती थी। अब सरकार ने ‘कीमत’ की शर्त हटाकर सिर्फ ‘वजन’ का नियम रखा है। यह नियम उन यात्रियों पर लागू होगा जो एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहकर लौटे हैं।
अब यात्री अपने साथ निजी उपयोग के लिए जेवर ला सकते हैं:
- महिला यात्री: 40 ग्राम तक सोने के जेवर (बिना ड्यूटी)।
- पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक सोने के जेवर (बिना ड्यूटी)।
ध्यान रहे कि यह छूट सिर्फ बने हुए जेवरों पर है। सोने के बिस्किट, बार या सिक्कों पर यह नियम लागू नहीं होगा और उस पर अलग से टैक्स देना होगा।
विदेश से घर शिफ्ट करने वालों के लिए नियम
जो लोग विदेश में नौकरी या काम कर रहे थे और अब अपना पूरा सामान लेकर भारत शिफ्ट (Transfer of Residence) हो रहे हैं, उनके लिए भी लिमिट तय की गई है। साथ ही, 18 साल से ऊपर का कोई भी यात्री (क्रू को छोड़कर) अपने साथ एक लैपटॉप बिना ड्यूटी ला सकता है। पालतू जानवरों को लाने के नियम भी अब इसमें शामिल कर लिए गए हैं।
| विदेश में रहने की अवधि | ड्यूटी फ्री सामान की लिमिट |
|---|---|
| 12 महीने तक | 1.50 लाख रुपये |
| 1 से 2 साल | 3.00 लाख रुपये |
| 2 साल से अधिक | 7.50 लाख रुपये |




