सरकार ने एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों में प्री-पैक्ड स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है। इसके साथ ही DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि  यात्रा के दौरान कोई भी यात्री जो किसी फ्लाइट में फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, उसे एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है और उसकी यात्रा रद्द कर सकता है।
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कोरोनावायरस महामारी के कारण, 25 मई से दुबारा शुरू हुई उड़ानों के बाद से घरेलू उड़ानों में इन-फ्लाइट भोजन सेवा की अनुमति नहीं थी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर, इस वर्ष मई से उड़ान की अवधि के आधार पर केवल पूर्व-पैक ठंडा भोजन और स्नैक्स परोसा जा रहा है।

 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि “एयरलाइंस उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पहले से पैक किए गए स्नैक्स या भोजन या पूर्व-पैक किसी भी तरह के खान-पान के सामान को परोसा जायेगा। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों की सेवा करते समय केवल एक बार उपयोग करने योग्य ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जायेगा।

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साथ ही क्र मेंबर खाना परोसते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करेंगे। मंत्रालय ने विमान ऑपरेटरों को भी अनुमति दी है कि वे यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय और साथ ही घरेलू उड़ानों में जहां भी उपलब्ध हों वहां इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली का उपयोग करने दें।

 

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