केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने उल्लू (Ullu), ऑल्ट (ALTT), बिग शॉट्स (Big Shots) और मूडएक्स (MoodX) समेत 24 ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है।
सरकार का कहना है कि ये ऐप्स अश्लील समाग्रियों को लोगों को सामने परोस रहे हैं जिससे समाज पर गलत असर पड़ रहा है और ये कानून के खिलाफ भी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों (जैसे Jio, Airtel, Vodafone Idea) को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक कर दें ताकि भारत में कोई भी इन्हें इस्तेमाल न कर सके।
इन ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध
ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, शोएक्स, सोल टॉकीज, हॉटएक्स VIP, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, फेनेओ, ट्राइफ्लिक्स, अड्डा टीवी, नियोनएक्स VIP, हलचल ऐप, फूगी और अन्य नाम शामिल हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इन कानूनों के आधार पर लिया गया फैसला
- आईटी एक्ट, 2000 (धारा 67 और 67A): यह कानून इंटरनेट पर अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को दिखाने या फैलाने से रोकता है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 294): यह कानून सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने या गाने पर रोक लगाता है।
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986: यह कानून विज्ञापनों या किसी भी मीडिया में महिलाओं को गलत या अभद्र तरीके से दिखाने पर प्रतिबंध लगाता है।




