दुनियाभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते हवाई अड्डा प्राधिकरण(athority) ने नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे हालातों में दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यहां पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं। बता दे यह दिशानिर्देश मंगलवार को जारी किए गए। इसमें कहा गया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपनी लागत पर सात दिनों के संस्थागत क्वारंटीन से गुजरना होगा, इसके बाद उन्हें एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन में रहना होगा।
7-Day "At-Own-Cost" Quarantine For International Flyers Arriving In Delhi – NDTV https://t.co/iu4m6w2kNs
— India in Dubai (@cgidubai) July 22, 2020
यात्रियों के लिए जारी क्वॉरंटाइन गाइडलाइंस
गौरतलब है कि सरकार के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में रहने की योजना बनाने वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा, जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल (एपीएचओ) द्वारा प्राइमरी स्क्रीनिंग है। इसमें अत्यधिक सटीक, मास स्क्रीनिंग कैमरे की थर्मल माउंटेड स्क्रीनिंग शामिल है। बता दे सरकार द्वारा जारी एक गाइडलाइन में यह सभी नियम कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एहतियात के तौर पर लिए गए है।
दिल्ली सरकार द्वारा भी होगी जांच
हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों से कहा है कि उन्हें एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे इस नियम को स्वीकार करते हैं, इसे बुकिंग की पुष्टि होने से पहले विदेशी मिशन/दूतावास द्वारा बरकरार रखा जाएगा। दिशानिर्देश के अनुसार, जो अंतरराष्ट्रीय यात्री दिल्ली-एनसीआर में रहेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और फिर दिल्ली सरकार द्वारा।
चार श्रेणी के लोगों को दी गई है छूट
दिशानिर्देश में आगे कहा गया है कि इसमें केवल चार श्रेणी के लोगों को छूट दी गई है। इसमें गर्भवती महिला, वह व्यक्ति जिसके परिवार में किसी की मौत हुई है, वह व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता।
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— Delhi Airport (@DelhiAirport) July 6, 2020
दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक हेल्थ का सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सभी यात्रियों द्वारा डुप्लिकेट में भी भरे जाने चाहिए, जो कि उनके अराइवल पर क्लेक्ट किए जाएंगे। वहीं पहले फेज के बाद यात्रियों को दिल्ली सरकार की एक सैकंडरी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, जिसके बाद उन्हें स्वीकृत क्वॉरंटीन लोकेशन पर जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को देश में उतरने के पहले हवाई अड्डे वाले शहर में ही क्वॉरंटीन करने की सलाह दी गई है।
गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाकर 15 से 31 जुलाई तक कर दिया है। वहीं, लगभग दो महीने के निलंबन के बाद घरेलू उड़ानों को 25 मई से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई।GulfHindi.com