प्रवासियों को समय सीमा के अंदर अपना ईकामा रिन्यू करना जरूरी
सऊदी में एक्सपायर होने पर अपना ईकामा रिन्यू कराना जरूरी है। General Directorate of Passports (जवजात) ने जानकारी दी है कि अगर कोई अपना ईकामा समय पर ही निर्भर नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय पर अपना ईकामा यानी कि रेजिडेंट आईडेंटिटी जरूर रिन्यू करवाएं।
आइए जानते हैं कि अगर कोई प्रवासी अपना iqama रिन्यू करने में देरी करता है या समय पर रिन्यू नहीं करता है तो उसपर कितना जुर्माना लग सकता है?
अगर कोई प्रवासी iqama रिन्यूअल में पहली बार देरी कर रहा है तो उस पर 500 riyals यानी कि 10,618.12 रुपए और यह गलती दोहराने पर 1,000 riyals यानी कि 21,236.24 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।