सऊदी में General Directorate of Passports (Jawazat) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर स्पॉन्सर की मृत्यु हो जाती है तो कामगार को कैसे फाइनल एग्जिट वीजा प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी दी गई है कि इसके लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट जाना होगा। कुछ शर्तों के आधार पर ही फाइनल एग्जिट वीजा प्रदान किया जाता है।
शर्तों के ही आधार पर मिलता है Final Exit Visa
बताते चले कि कामगार को फाइनल एग्जिट वीजा शर्तों के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। वीजा का शुल्क चुकाना जरूरी होगा। आवेदक के द्वारा अगर किसी तरह का ट्रैफिक उल्लंघन किया गया है तो उसका जुर्माना चुकाना जरूरी होगा। जिस व्यक्ति को यह वीजा जारी किया जा रहा है उसका सऊदी में होना जरूरी है। आवेदक का पासपोर्ट कम से कम 60 दिन के लिए वैध होना चाहिए। आवेदक का रेजिडेंस परमिट वैध होना चाहिए। उसके नाम से कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
Final Exit Visa के लिए Muqeem portal पर लॉगिन करना होगा। Electronic Transactions पर जाना होगा। Electronic Final Exit Visa चुनना होगा। फिर Issue Final Exit Visa पर क्लिक करना होगा। फिर ओटीपी प्राप्त होगा। डाटा इंटर करें। फिर रेजिडेंट का डिटेल कन्फर्म करें। फिर कन्फर्म और प्रिंट पर क्लिक करें।