Saudi citizens की यात्रा सम्बन्धी मुश्किलों का हल निकाल लिया है
जवजात ने उन सभी Saudi citizens की यात्रा सम्बन्धी मुश्किलों का हल निकाल लिया है जिन्होंने non-Saudis से शादी की है। The General Directorate of Passports (Jawazat) ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को यात्रा के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और साथ में किन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
सभी बातों का हल ट्विटर के द्वारा दे दिया है
जवजात ने इन सभी बातों का हल ट्विटर के द्वारा दे दिया है। नियमों की बात करें तो सारे दिए गए नियम कुछ इस प्रकार है।
- यात्रा के समय शादी का प्रूफ देना जरूरी होगा अगर कोई शादी का प्रूफ देने में असमर्थ पाया जाता है तो उसे travel permit application को Absher electronic platform पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि सऊदी महिला ने अगर नॉन सऊदी से शादी की है तो उन्हें उनके साथ यात्रा की अनुमति होगी।
- यह साफ कर दिया गया है कि GCC और अरब देशों में जाने के लिए पासपोर्ट की वैधता 3 महीने की होनी चाहिए और बाकी दूसरे यात्रा की अनुमति वाले देशों में जाने के लिए पासपोर्ट की वैधता 4 महीने की होनी चाहिए।
- सऊदी महिलाओं को जिन्होंने non-Saudis से शादी की है उन्हें अपने पति के साथ यात्रा की अनुमति दी गई है या फिर अगर उनके पति बाहर रहते हैं तो वह उनके पास जा सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपनी शादी का प्रूफ देना जरूरी होगा। यही बात सऊदी पुरुषों पर भी लागू होती है। अगर किसी की पत्नी अपने काम के कारण देश से बाहर फस गई है और अा नहीं सकती हैं तो उन्हें यात्रा की अनुमति होगी।