जेद्दाह – सऊदी की सार्वजनिक अभियोजन शनिवार को बताया की सार्वजनिक आदेश और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अफवाहें या फेक खबरों को साझा करना या प्रसार करना साइबर क्राइम कहलाएगा. जिसके अंतर्गत 5 साल की जेल और 3 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना देना होगा.
सऊदी गेजेट के मुताबिक, यह कहा गया है कि साइबर क्राइम रेगुलेशन के अनुच्छेद 6 में अधिकतम 5 साल की कारावास और अधिकतम 3 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना या इन दो दंडों में से एक है जो सार्वजनिक आदेश, धार्मिक मूल्यों, सार्वजनिक नैतिकता और गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न या प्रसारित करने वाले लोगों के लिए है.
अगर समान सामग्री तैयार की जाती है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है या कंप्यूटर पर और सोशल मीडिया नेटवर्क में संग्रहीत की जाती है तो वही जुर्माना लागू होगा.GulfHindi.com