सऊदी अरब की सुमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट मंत्रालय ने एक नया जानकारी सऊदी अरब में काम करने वाले सारे कामगारों के लिए जारी किया है. नहीं जानकारी और नए नियम रमजान 2021 के पावन महीने में लागू किए जाएंगे आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में.

नए फैसले के अनुसार सऊदी अरब में काम करने वाले पब्लिक सेक्टर के सारे एंप्लॉय और महज 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और उनकी समय सीमा सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर के 3:00 बजे तक होगी. मंत्रालय ने इस जानकारी की पुष्टि की और पब्लिक डोमेन में इसे साझा भी किया है.

नए कार्य करने के घंटों के आधार पर किसी भी प्रकार के सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती है और अगर इस कार्य घंटों से ज्यादा कोई भी कामगार कार्य करता है तो उसे बोनस सऊदी अरब के कानून और नियम के अनुसार देना अनिवार्य है अगर ऐसा नहीं होता है तो  कामगार लीगल एक्शन के लिए कंप्लेंट कर सकता है.

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सऊदी अरब के मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कार्यालय में फिंगरप्रिंट के सहारे उपस्थिति दर्ज कराना अर्थात लेना मना है, यह सुरक्षा उपाय कोरोनावायरस को देखते हुए उठाया गया है.

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