सऊदी अरब के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अब प्रवासियों के Expat dependent Fees for Iqama & work permit को हर 3 महीने पर पेमेंट करने के विकल्प पर विचार कर रहा है. पहले यह भुगतान प्रति वर्ष के हिसाब से होता था.
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का कहना है कि इससे प्राइवेट क्षेत्र के कामगारों के साथ संबंध और बेहतर होंगे. और इस बात की रूपरेखा मक्का चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाया जा रहा है.
हालांकि मंत्रालय अभी भी हर 3 महीने पर भुगतान करने वाले विचार पर आखरी सहमति नहीं जताया है और इस पर और विचार करने के लिए कहा है.
आपको ज्ञात होगा कि सऊदी अरब ने हाल ही में कई सारे नए नियम लाए हैं जिससे सऊदी अरब में कामगारों लिए राह आसान हो और उन्हें ज्यादा बेहतर अवसर मिल सके. इसमें सबसे बड़ा कार्य बिना कंपनियां काफी के इजाजत के भी एग्जिट और भी एंट्री वीजा लगाया जा सकता है रहा है.