कुवैत में पब्लिक ऑथोरिटी ऑफ मैनपावर के द्वारा वाहन चालकों के लिए अपडेट जारी किया गया है। कहा गया है कि कंज्यूमर डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के लिए ड्राइविंग प्रोफेशन के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा और इस संबंध में नए नियमो को लागू भी किया जाएगा। दरअसल यह सारे नियम में बदलाव करके जल्द ही नया नियम लागू किया जाएगा।
क्या होगा नया नियम?
पब्लिक ऑथोरिटी ऑफ मैनपावर के द्वारा कुछ जरूरी नियमों को वाहन चालकों के लिए लागू किया गया है। सभी वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर 7 साल से पुरानी नहीं है। लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद उसका रिन्यूअल जरूरी होगा। अगर समय पर रिन्यूअल नहीं किया जाएगा तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
मिनिमम रेंटल सर्विस एक साल का तय किया गया है। डिलीवरी के लिए जिस वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है वह पिछले 4 साल के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया गया होना चाहिए। सभी कंपनी ओनर्स को इन नियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।