Kuwait Court Death Penalty: कुवैत में 5 ईरानियों को मिली मौत की सज़ा, समुद्र के रास्ते ला रहे थे भारी मात्रा में ड्रग्स
कुवैत की अदालत ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले में सख्त फैसला सुनाया है। 10 फरवरी 2026 को कोर्ट ऑफ अपील ने पांच ईरानी नागरिकों की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। इन लोगों पर समुद्र के रास्ते कुवैत में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लाने का आरोप है। यह फैसला कुवैत के नए और सख्त एंटी-ड्रग कानून के तहत लिया गया है जो हाल ही में लागू हुआ है।
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मामले की पूरी जानकारी और अदालती कार्यवाही
जज डॉ. फहद बू सालिब की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फैसले को मंजूरी दी। इससे पहले कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने भी इन पांचों प्रवासियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। अब यह मामला अंतिम अपील के लिए कुवैत की सबसे ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसिएशन में जाएगा। आरोपियों ने अदालत में अपनी गलती मानते हुए स्वीकार किया कि वे खुद भी नशे के आदी हैं और तस्करी के दौरान डर को काबू करने के लिए उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।
तस्करी का तरीका और पकड़ी गई ड्रग्स की मात्रा
कुवैत कोस्ट गार्ड ने इन आरोपियों को कुवैती समुद्री सीमा में प्रवेश करते ही एक नाव के साथ पकड़ा था। जांच में सामने आया कि ये लोग करीब 175 से 176 किलोग्राम हशीश और अन्य नशीले पदार्थ लेकर आए थे। पूछताछ में पता चला कि यह माल जीपीएस लोकेशन के आधार पर एक कुवैती नागरिक को सौंपा जाना था। ड्रग कंट्रोल जनरल डिपार्टमेंट (DCGD) ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
कुवैत का नया सख्त कानून और जुर्माना
| नियम का विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| लागू कानून | डिक्री-कानून संख्या 159/2025 |
| कानून प्रभावी होने की तारीख | 15 दिसंबर 2025 |
| अधिकतम संभावित जुर्माना | 20 लाख कुवैती दीनार (6.5 मिलियन डॉलर) |
| सज़ा का मुख्य आधार | नशीले पदार्थों का आयात और तस्करी |
अदालत ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रति जीरो-टोलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नए कानून के तहत तस्करी करने या नाबालिगों का इस्तेमाल करने पर मौत की सज़ा अनिवार्य कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि नशीले पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।




