Kuwait New Law: कुवैत सरकार का सख्त आदेश, बिना परमिशन वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी सीधी कार्रवाई
कुवैत के सूचना मंत्रालय (Ministry of Information) ने मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पत्रकारों के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोमवार, 9 मार्च 2026 को जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि न्यूज़ कवरेज में पूरी सावधानी बरती जाए और केवल आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा किया जाए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश में अफवाहों को रोका जा सके और सही जानकारी ही आम लोगों तक पहुंचे।
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क्या हैं नए नियम और पाबंदियां?
नए नियमों के मुताबिक, अब कुवैत में कोई भी बिना आधिकारिक परमिशन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग या ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। सरकार ने इन गाइडलाइंस को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है।
- ड्रोन पर रोक: बिना परमिशन ड्रोन कैमरे या एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।
- अफवाहों पर एक्शन: बिना जांचे-परखे कोई भी खबर या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्त मना है।
- प्राइवेसी की सुरक्षा: किसी भी व्यक्ति की फोटो या पर्सनल डाटा उसकी मर्जी के बिना पब्लिश नहीं किया जा सकता।
- डिप्लोमैटिक नियम: किसी भी मित्र या पड़ोसी देश के खिलाफ ऐसा कंटेंट नहीं दिखाया जा सकता जिससे आपसी रिश्ते खराब हों।
सोशल मीडिया यूजर्स और प्रवासियों पर असर
कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और आम लोगों को अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूचना मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुख्य न्यूज़ सोर्स नहीं माना जाएगा जब तक कि जानकारी सरकारी चैनल से वेरिफाई न हो। कुवैत में रह रहे भारतीयों को भी हिदायत दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी बिना पुष्टि वाली खबर शेयर न करें।
मंत्रालय ने 4 मार्च 2026 से ही कई लोगों और मीडिया संस्थानों को झूठी खबरें फैलाने के आरोप में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। नियम तोड़ने वालों पर डिजिटल और मीडिया कानून के तहत सीधा केस दर्ज होगा। इसके अलावा, अब कुवैत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाने के लिए 10 साल का लाइसेंस लेना भी जरूरी कर दिया गया है।




