वाहन चालकों के लिए दी गई जानकारी
गुरुवार को कुवैत में आंतरिक मंत्रालय के द्वारा उन वाहन चालकों के लिए जानकारी दी गई है जो अपने वाहन का कलर बदलवाना चाहते हैं। यह बताया गया है कि जो भी वाहन चालक अपने कार के कलर को बदलवाना चाहता है उसे एक तय गाइडलाइन का पालन करना होगा जिसके बाद ही यह काम पूरा कर पाएंगे।
कार के कलर को बदलने के लिए यह होगी प्रक्रिया
इस बात की जानकारी दी गई है कि Technical Inspection Department के International Standards Section में जाना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी पसंद की कार को बदलने की अनुमति मिलेगी। डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने के बाद वाहन चालक को पंजीकृत वर्कशॉप में जाना होगा जहां कार के कलर को चेंज किया जा सके।
इसके बाद फाइनल जांच के बाद वाहन के नए कलर को वेरिफाई किया जाएगा। इसके बाद नया कार लाइसेंस जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी गाइडलाईन का पालन करना होगा। अगर कोई वाहन चालक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 500 KD का जुर्माना लगाया जाएगा।