रविवार को कुवैत में नया वीजा नियम लागू हो गया है। इसमें वीजा नियम के अनुसार अगर कोई विदेशी व्यक्ति वीजा संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अधिकारी कार्यवाही की जाएगी और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रवासी अगर रेजिडेंस परमिट रिनुअल या ओवर स्टेइंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
कितना लगाया जाएगा जुर्माना?
इस बात की जानकारी दी गई है कि जो भी व्यक्ति residency permit से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है उसे पहले महीने वीजा रिन्यूअल में देरी के हिसाब से प्रतिदिन KD2, पहले महीने के बाद प्रतिदिन KD4 और अधिकतम KD1,200 का जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू कामगार का वीजा समय पर रिन्यू नहीं होता है या वह टाइम पर देश से एग्जिट नहीं करता है तो उसपर KD2 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा जो कि अधिकतम KD600 तक जा सकता है।
Temporary वीजा पर ओवर स्टे करने वाले आरोपी को पहले महीने KD2 प्रतिदिन, इसके बाद KD4 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम KD1,200 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं विजिट वीजा पर ओवर स्टे करने वाले आरोपी को KD10 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम KD2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।