कुवैत में रमजान को लेकर नई गाइडलाईन जारी की गई है जिसका पालन सभी के लिए जरूरी है। कहा गया है कि दिन में पब्लिक प्लेस पर खाने की अनुमति नहीं होगी। रमजान के दौरान यह इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है।

जानबूझकर फास्ट तोड़ने की नहीं है अनुमति
बता चलें कि अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि किसी व्यक्ति को इस दौरान पब्लिक प्लेस पर जानबूझकर फास्ट तोड़ने की अनुमति नहीं होगी। हां लेकिन मेडिकल कंडीशन या विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति जरूर दी जाती है। कहा गया है कि कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में अपना फास्ट जानबूझकर तोड़ता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माने के तौर पर उसे 100 दिनार चुकाना होगा या एक महीने तक की जेल हो सकती है या दोनों की सजा मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति को फास्ट तोड़ने के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ भी करी कार्यवाही की जाएगी। लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।





