कुवैत में वीज़ा के नाम पर 900 दीनार की ठगी, प्रवासियों के लिए नया अलर्ट जारी
कुवैत में एक घरेलू वर्कर वीज़ा घोटाले का शिकार हो गई है जिससे उसकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जूलियट नाम की महिला ने अपनी रेजिडेंसी स्टेटस सही कराने और नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए एक बिचौलिए को 900 कुवैती दीनार दिए थे। अब पैसे डूबने के साथ-साथ उसे तलहा डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया है जहां से उसे वापस उसके देश भेजने की तैयारी चल रही है।
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कैसे हुई 900 दीनार की धोखाधड़ी?
जूलियट ने अपनी नौकरी और वीज़ा ट्रांसफर करवाने के लिए एक सैलून में काम करने वाली महिला को पैसे दिए थे। उस धोखेबाज महिला ने दावा किया था कि उसके कुवैती अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क हैं और वह आसानी से वीज़ा का मामला सुलझा देगी। जूलियट के पति ने कर्ज लेकर 900 दीनार का भुगतान किया लेकिन पैसे मिलते ही वह महिला फरार हो गई। अब जूलियट पर उसके पुराने मालिक ने काम से भागने यानी ‘Huroob’ का केस दर्ज कराया है जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
कुवैत के रेजिडेंसी कानून और जुर्माने की लिस्ट
कुवैत सरकार ने हाल के दिनों में रेजिडेंसी नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती है। अगर कोई प्रवासी नियमों का उल्लंघन करता है या वीज़ा धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसे भारी सजा का सामना करना पड़ता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनौपचारिक एजेंटों के चक्कर में पड़ना कानूनी तौर पर भारी पड़ सकता है।
| उल्लंघन का प्रकार | सजा या जुर्माना |
|---|---|
| घरेलू वर्कर ओवरस्टे जुर्माना | 2 कुवैती दीनार प्रति दिन |
| अधिकतम ओवरस्टे जुर्माना | 600 कुवैती दीनार |
| वीज़ा धोखाधड़ी/ट्रेडिंग | 5 साल तक की जेल |
| धोखाधड़ी पर जुर्माना | 10,000 दीनार तक |
प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह
- वीज़ा ट्रांसफर या रेजिडेंसी से जुड़े किसी भी काम के लिए केवल आधिकारिक दूतावास या माइग्रेंट वर्कर्स ऑफिस (MWO) से ही संपर्क करें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति या सोशल मीडिया पर मिलने वाले एजेंट को बड़ी रकम न दें।
- पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज खो जाने पर 14 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य है।
- कुवैती कानून के तहत वीज़ा बेचना या खरीदना एक गंभीर अपराध है जिसमें जेल और डिपोर्टेशन दोनों हो सकते हैं।



