पूरी खबर एक नज़र,
- सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे कामगार
- नया नियम जल्द लागू
कामगारों को राहत देने के लिए भी कानून
गर्मी से कामगारों को राहत देने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। जिसके मुताबिक अत्यधिक गर्मी में दोपहर में खुले में कामगारों का काम करना वर्जित होता है। कुवैत public authority of manpower ने इस बाबत नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है।
सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे
कहा गया है कि कामगार सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे। PAM ने कहा है कि यह नियम जून से शुरू होगा अगले 3 महीनों के लिए लागू रहेगा।
इस दौरान अधिकारियों के द्वारा जांच भी की जाएगी ताकि कोई नियमों का उल्लंघन ना करें। नियमों के उल्लंघन पर सौ और दो सौ कुवैती दिनार प्रति कामगार जुर्माना लगाया जाएगा।