1 जनवरी, 2023 से पॉलिसिहोल्डर्स के लिए नियमों में बदलाव

आज यानी कि 1 जनवरी, 2023 से पॉलिसिहोल्डर्स के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। आज से इन नियमों का पालन ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा। आज से ग्राहकों को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए Know Your Customer (KYC) documents देना होगा। Insurance Regulator and Development Authority of India (IRDAI) ने यह नियम लागू कर दिया है।

हर तरह के इंश्योरेंस पर होगा लागू 

जानकारी के लिए बता दें कि health, auto, home, life, generalसमेत किसी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए KYC डिटेल्स अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लागू करने का मकसद ग्राहकों को फ्रॉड समेत कई तरह के परेशानियों से बचना है। आज 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा।

पहले केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक था लेकिन अब अनिवार्य है

नए नियम के मुताबिक, पॉलिसी क्लेम करने में आसानी होगी। लोगों से जो फ्रॉड होते हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। IRDAI के अनुसार यह नियम ग्राहकों के लिए हर तरह से मददगार साबित होंगे।

दरअसल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक विकल्प था, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।

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