घरेलू कामगारों के कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस की मंजूरी मिली
कामगार और नियोक्ता के हितों की रक्षा के लिए एक फैसला लिया गया है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने घरेलू कामगारों के कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस की मंजूरी दे दी है। कहा गया है कि यह प्रक्रिया अपने फाइनल स्टेज में है और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। फिर Musaned platform से लिंक कर दिया जाएगा।
इंश्योरेंस कैसे करेगा मदद?
अगर कामगार की मृत्यु हो जाती है, वह बिच में काम करना छोड़ देता है, भाग जाता है, उसकी तबियत खराब हो जाती है। इन सारे स्थिति में नियोक्ता को मुवावजा मिलेगा।
काम के दौरान अगर काम करके एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसे डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। यही वजह है कि इंश्योरेंस के पास कामगार और नियोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा। इस नियम के आ जाने के बाद अधिक से अधिक लोग सऊदी में काम करना चाहेंगे।