यूएई में शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी ड्राइव करना बेहद गंभीर अपराध है। नए संघीय डिक्री-कानून संख्या 14 (2024) ट्रैफिक रेगुलेशन के तहत, जो 29 मार्च 2025 से लागू हुआ है, ऐसे मामलों में सख्त सज़ाएं तय की गई हैं। भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा और बार-बार अपराध करने पर पर लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण जैसी सजायें मिल सकती हैं।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मिलने वाली सजा
यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है या चलाने का प्रयास करता है, तो उस पर 20,000 दिरहम से 100,000 दिरहम तक का जुर्माना और/या कैद की सज़ा हो सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रभाव
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पहली बार अपराध – कम से कम 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन।
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दूसरी बार अपराध – 6 महीने का निलंबन।
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तीसरी बार अपराध – लाइसेंस रद्द।
नशीले पदार्थ या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने पर सजा
यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाता है, तो उस पर 30,000 दिरहम से 200,000 दिरहम तक का जुर्माना और/या कैद की सज़ा हो सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रभाव
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पहली बार अपराध – 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन।
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दूसरी बार अपराध – 1 साल का निलंबन।
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तीसरी बार अपराध – लाइसेंस रद्द।
सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना (धारा 36)
यदि कोई व्यक्ति अपने निलंबित लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 महीने की कैद और/या 10,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा।
घातक हादसे (धारा 40)
यदि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो जाती है, तो दोषी पर कम से कम 100,000 दिरहम का जुर्माना और कम से कम 1 साल की कैद की सज़ा अनिवार्य है।




