लाइसेंस होना जरूरी
यूएई में सोशल मीडिया के द्वारा खरीद बिक्री का बिजनेस करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। Website या social media के द्वारा बिना लाइसेंस के सामान बेचना जुर्म है।
Dh100,000 तक का जुर्माना
बता दें कि 2011 का Law No. 13 आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसपर कम से कम Dh100 और ज्यादा से ज्यादा Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
शिकायत के लिए यहां करें संपर्क
इस तरह की शिकायत के लिए आप Dubai Economic Department Consumer Protection hotline 600545555 या Ministry of Economy को 8001222 पर संपर्क कर सकते हैं।