यूएई में हजारों निवेशक और निवासी संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन कई लोग एक बड़ा जोखिम नजरअंदाज कर देते हैं अपनी संपत्ति को सुरक्षित न रखना। ऐसा करने से उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के लिए संपत्ति पर अधिकार मुश्किल हो सकता है।
इस जोखिम से बचने का एक तरीका है “वसीयत” बनवाना। यूएई में वसीयत से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी सभी संपत्तियां जैसे रियल एस्टेट, वाहन, बैंक अकाउंट, व्यापारिक हित और सेवा समाप्ति लाभ आपके इच्छानुसार आपकी पसंदीदा वसीयत में शामिल लोगों को मिलें।
वसीयत बनवाने के लिए सही कानूनी मार्गदर्शन जरूरी है। इस मामले में Legal Inz एक भरोसेमंद कानूनी फर्म है। पिछले दस सालों से Legal Inz ने यूएई में हजारों निवासियों और निवेशकों की वसीयत बनाने और पंजीकरण में मदद की है। उनकी टीम में DIFC-registered वकील हैं जो संपत्ति योजना में विशेषज्ञता रखते हैं। Legal Inz 100% रिमोट सेवायें भी देती है और इसकी फीस किफायती है।
Legal Inz के प्रबंधक पार्टनर मुहम्मद तारीक कहते हैं, “वसीयत केवल अमीरों के लिए नहीं है – यह उन सभी के लिए है जो अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। यूएई में पंजीकृत वसीयत अनिश्चितता को हटाती है, कानूनी देरी को रोकती है और परिवार को कठिन समय में स्पष्टता देती है।”
वसीयत बनाने की प्रक्रिया Legal Inz के साथ आसान है। इसमें कानूनी सलाह, वसीयत तैयार करना और पंजीकरण शामिल है। वसीयत से आप न केवल अपनी संपत्ति का वितरण तय कर सकते हैं, बल्कि अपने नाबालिग बच्चों के लिए कानूनी अभिभावक भी चुन सकते हैं।
अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि यूएई में किसी की मृत्यु के बाद बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाते हैं और केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही खोले जा सकते हैं। पंजीकृत वसीयत होने से यह प्रक्रिया जल्दी पूरी होती है।
यूएई में वसीयत पंजीकृत कराना जरूरी है। अबू धाबी में ADJD और दुबई में DIFC Wills & Probate Registry के माध्यम से एक्सपैट्स अपनी वसीयत पंजीकृत कर सकते हैं। इसलिए, वसीयत बनवाना सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि ज़रूरी है। संपत्ति मालिकों और यूएई में रहने वाले एक्सपैट्स को अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए वसीयत बनवाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।




