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BANK नहीं सुने तो भर दीजिए RBI का यह फॉर्म. Fraud Transaction भी होगा वापस. बैंकिंग लोकपाल का रखिए जानकारी

Lov Singh by Lov Singh
नवम्बर 19, 2022
in India
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लगभग भारत का हर कोई बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेता है और अक्सर उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड या Bank के तरफ से अगर कुछ गलत कर दिए जाते हैं तो वह सही रास्ता नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए.

फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर अधिकार.

अगर आपके Bank अकाउंट में किसी भी प्रकार से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप तुरंत अपने Bank को जानकारी दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में आरबीआई के अनुसार Bank को आपके पैसे वापस करने होंगे हालांकि इसके लिए आपका शिकायत दर्ज होना Bank में जरूरी है.


 

गलत तरीके से कट गए पैसे पर अधिकार.

अगर आपके Bank अकाउंट में गलत तरीके से पैसे कटे हैं तो ऐसी स्थिति में Bank को इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी. Bank से आप गलत तरीके से कटे हुए पैसे वापस ले सकते हैं इसके लिए आपको Bank में इस ट्रांजैक्शन को लेकर शिकायत दर्ज करनी होगी.

 

गलत जगह ट्रांसफर हो गया पैसे.

आपके पैसे हमेशा आपके हैं और यह तब तक लागू है जब तक कि आपने अपनी सुरक्षा से किसी को पैसे ना दिए हैं. अगर पैसे के भुगतान करते वक्त आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे डाल दिए हैं तो ऐसी स्थिति में शिकायत करने पर Bank को पैसे रिफंड करने का या सही अकाउंट में दोबारा से भेजने का अधिकार है.

 

अगर Bank नहीं सुने तो जानिए RBI का अधिकार.

अगर ऐसी स्थितियों में Bank के पास शिकायत करने के बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व Bank ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसके जरिए एक कंप्लेन में अपने सारे समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं.

 

  • 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक/एनबीएफ़सी/प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं.
  • ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ – 160017 पर शिकायत दर्ज करें अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें.

 

और ज़्यादा जानकारी के लिए आप  14448 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करें (केवल कार्यदिक्सों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर). शिकायत करने के लिए, https://cms.rbi.org.in पर जाएँ.

 

आप पढ़ रहे थे GulfHindi.com पर RBI का लोकपाल नियम

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