ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी
World Day Against Trafficking के मौके पर यूएई लोक अभियोजन ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है कि मानव तस्करी पीड़ितों के बारे में किसी तरह की जानकारी जैसे कि नाम या फोटोग्राफ उजागर करने के आरोप में आपको सजा हो सकती है।
जेल की सजा और जुर्माना तय है
Article (6) bis of Federal Law No. (51) of 2006 के मुताबिक मानव तस्करी पीड़ितों के संबंधित किसी तरह की जानकारी उजागर करने के आरोप में आपको जेल की सजा और कम से कम Dh10,000 का जुर्माना लग सकता है।