राजस्थान के जोधपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग के मां बनने के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामला राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंचा तो केस को रद कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह किसी भी नाबालिग के साथ संबंध बनाने के लिए पक्षधर नहीं है और न ही ऐसा करने की अनुमति देता है, लेकिन यह भी सत्य है कि प्यार किसी भी कानून या सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर नहीं होता। बेकाबू भावनाओं और नासमझी से दो लोगों में प्यार हुआ और संबंध बने और एक बच्चा पैदा हो गया, जबकि दोनों में से एक नाबालिग है.

 

पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया था केस, कोर्ट ने कहा- बेकाबू भावनाओं और नासमझी से वे लोगों में प्यार हुआ और संबंध बने.

 

दरअसल, एक नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत पर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में गत चार अगस्त 2022 को भर्ती किया गया था। जांच में उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद नाबालिग ने एक बेटे को जन्म दिया। घटना के संज्ञान में आने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और नाबालिग के बयान दर्ज किए। नाबालिग के बयान के आधार पर देव नगर थानाधिकारी की ओर से पोक्सो एक्ट में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया।

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