New advertising service guidelines
संयुक्त अरब अमीरात में 1 जुलाई से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और प्रतिष्ठानों के बीच होने वाली एडवर्टाइजमेंट सेवाओं को लेकर नया नियम लागू हो जाएगा। Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन सेवाओं को बिना लाइसेंस के प्रदान कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस?
बताते चलें कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए Tamm platform के ‘Department of Economic Development Services’ पर जाना होगा। उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्ट करना होगा। Influencers के लिए यह लाइसेंस शुल्क Dh1,250 होगा और कंपनियों के लिए यह लाइसेंस शुल्क Dh5,000 होगा।
विदेशी भी देश के बाहर से Emirates ID card या unified number की मदद से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। National Media Council के द्वारा परमिट होने के बावजूद भी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। Department of Economic Development के अनुसार नियम उल्लंघन मामले में आरोपी पर Dh3,000 से लेकर Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।