6 नवंबर 2024 से पेंशन संबंधित नया नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार central government से रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को pension form 6-A फॉर्म भरना होगा तभी पेंशन मिलेगा। एक बात का ख्याल रखें कि इस पेंशन फॉर्म को ऑनलाइन भरा जा सकता है। इस बात की जानकारी दी गई है कि पेपर पर फॉर्म भरने वाले कर्मचारी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
कहां भर सकते हैं फॉर्म?
इस बात की जानकारी दी गई है कि central government से रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को pension form 6-A फॉर्म Bhavishya या e-HRMS 2.0 portal से भरना होगा। Pension and Pensioners Welfare Department के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है।
बताते चने की पहले पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को पेपर पर भी भरा जा सकता था लेकिन अब केंद्र सरकार से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को यह फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। दरअसल सरकार के द्वारा इन सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि सेवाओं को लोगों के लिए बेहतर और आसान बनाया जा सके। 16 नवंबर के बाद से रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए यह नियम लागू हो जाएगा।