संयुक्त अरब अमीरात में फिशिंग को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया गया है। यह कहा गया है कि इससे संबंधित जितने भी नियम हैं उनका पालन जरूरी है। Environment Agency – Abu Dhabi (EAD) के द्वारा फिश लैंडिंग साइट पर होने वाले उल्लंघन को लेकर जानकारी दी गई है।

आरोपियों पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना
बताते चलें कि अधिकारियों के अनुसार जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल फिशिंग पर दैनिक लिमिट तय किया गया है। जो भी कामगार इस लिमिट से अधिक मछली पकड़ता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। दरअसल अभी फिलहाल अबू धाबी में मरीन रिसोर्सेज के संरक्षण की कोशिश की जा रही है।
जो भी व्यक्ति डेली कैच लिमिट से आगे जाना चाहता है उन्हें commercial fishing licence प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई व्यक्ति फिशिंग करते पकड़ा गया तो उसपर Dh2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। गलती दोहराने पर और कड़ी सजा दी जाएगी।





