RBI ने दिया गाइडलाईन, SBI समेत सभी ग्राहकों के लिए अलर्ट, 30 सितंबर निपटा लें यह काम

Satyam Kumari24 September 20231 min read12 viewsFinance

बैंक ग्राहकों के लिए दिया गया दिशा निर्देश

आरबीआई के द्वारा एक नया निर्देश दिया गया है जिसके अनुसार अगर आपका बैंक में लॉकर है तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा वरना बहुत बैंक लॉकर छोड़ने की नौबत आ सकती है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी दी है कि ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। अगर वह लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो परेशानी सामने आ सकती है।

ध्यान रखें किसी काम के लिए आरबीआई के द्वारा ग्राहकों और बैंकों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि बैंक लॉकर एग्रीमेंट में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं जिसके बाद इस नियम को जरूरी कर दिया गया है।

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ग्राहकों को भेजा जा रहा है अलर्ट

संबंध में बैंकों के द्वारा ग्राहकों को एसएमएस भेजकर जानकारी दी जा रही है। ऐसा निर्देश दिया गया है कि 30 जून तक 50 फीसदी, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी लोगों के हस्ताक्षर बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हो जाना चाहिए। इसी के साथ लाकर शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।

 

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