बैंक ग्राहकों के लिए दिया गया दिशा निर्देश
आरबीआई के द्वारा एक नया निर्देश दिया गया है जिसके अनुसार अगर आपका बैंक में लॉकर है तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा वरना बहुत बैंक लॉकर छोड़ने की नौबत आ सकती है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी दी है कि ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। अगर वह लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो परेशानी सामने आ सकती है।
ध्यान रखें किसी काम के लिए आरबीआई के द्वारा ग्राहकों और बैंकों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि बैंक लॉकर एग्रीमेंट में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं जिसके बाद इस नियम को जरूरी कर दिया गया है।
ग्राहकों को भेजा जा रहा है अलर्ट
संबंध में बैंकों के द्वारा ग्राहकों को एसएमएस भेजकर जानकारी दी जा रही है। ऐसा निर्देश दिया गया है कि 30 जून तक 50 फीसदी, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी लोगों के हस्ताक्षर बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हो जाना चाहिए। इसी के साथ लाकर शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।