पूरी खबर एक नज़र,
- कामगारों के लिए जरूरी
- सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे
कामगारों को राहत देने के लिए भी कानून
कुवैत public authority of manpower ने गर्मी में कामगारों के काम पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। गर्मी से कामगारों को राहत देने के लिए ने नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के मुताबिक अत्यधिक गर्मी में दोपहर में खुले में कामगारों का काम करना माना है।
सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे
कहा गया है कि कामगार सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक खुले में काम नहीं करेंगे। PAM ने कहा है कि यह नियम जून से शुरू होगा अगले 3 महीनों जुलाई और अगस्त के लिए भी लागू रहेगा।
इस दौरान अधिकारियों के द्वारा जांच भी की जाएगी ताकि कोई नियमों का उल्लंघन ना करें। नियमों के उल्लंघन पर सौ और दो सौ कुवैती दिनार प्रति कामगार जुर्माना लगाया जाएगा।
देना होगा OVERTIME
इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार से इमर्जन्सी या अन्य अति ज़रूरी कार्य में कामगारों को लगाया जाता हैं तो उन्हें हर हाल में OVERTIME का पैसा देना होगा.