ओवरटाइम को लेकर एक नई घोषणा
सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कार्यालयों में ओवरटाइम को लेकर एक नई घोषणा की है। मंत्रालय ने अब साफ़ कर दिया है कि एक साल में कोई भी कर्मचारी आखिर कितना ओवरटाइम कर सकता है।
मंत्रालय ने अपने वेबसाइट के जरिए यह बताया कि पैराग्राफ 31 के अनुसार अगर नियोक्ता कर्मचारियों से आर्टिकल 98 में दर्ज़ समय से ज्यादा काम करवाता है तो उसे प्रति कर्मचारी 10000 रियाल जुरमाना देना होगा।
720 घंटे से ज्यादा के ओवरटाइम की नहीं है अनुमति
बता दें कि एक साल में 720 घंटे से ज्यादा का ओवरटाइम नियोक्ता नहीं करा सकता है। इसके लिए उसे कर्मचारी की सहमति लेनी होगी। ऐसे में कर्मचारियों के ओवरटाइम का वेतन भी सऊदी श्रम कानून के आर्टिकल 107 के मुताबिक होना चाहिए।