यूएई में काम से जुड़े व्यवस्था कानून की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी किस परिस्थिति में बिना किसी पेनल्टी के ऑफिस में अनुपस्थित रह सकते हैं। यूएई सरकार की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कर्मचारी के व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखा जा सकें।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे छह कारणों की सूची तय की गई है जिनमें उचित प्रक्रिया और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर अनुपस्थिति को कानूनी (लॉफुल) माना जाएगा।
इस परिस्थिति में अपने काम से अनुपस्थित रहने पर नहीं मिलेगी कोई पेनल्टी और ना कटेगी सैलेरी
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बीमारी की छुट्टी (Sick Leave) – अगर कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था से वैध मेडिकल रिपोर्ट देता है, तो उसे बीमारी की छुट्टी का अधिकार है।
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शोक अवकाश (Bereavement Leave) – अगर किसी कर्मचारी के किसी करीबी रिश्तेदार का निधन होता है तो उसे पूरे वेतन के साथ शोक अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की अवधि रिश्तेदारी के स्तर पर निर्भर करेगी।
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विवाह अवकाश (Marriage Leave) – अमीराती नागरिकों को उनकी शादी की तारीख से विवाह अवकाश लेने का अधिकार है, जो संघीय या स्थानीय मानव संसाधन नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
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मातृत्व व पितृत्व अवकाश (Maternity & Paternity Leave) – किसी महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म पर पूरे वेतन के साथ मातृत्व अवकाश मिलेगा। साथ ही वहीं पुरुष कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश का अधिकार होगा।
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प्रशिक्षण या आधिकारिक कार्य (Training or Official Duty) – अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता की मंजूरी से किसी प्रशिक्षण, वर्कशॉप या सरकारी कार्य में देश के अंदर या बाहर भाग लेता है, तो यह अनुपस्थिति भी वैध मानी जाएगी।
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आपात स्थिति (Emergency Leave) – अगर कर्मचारी के किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई दुर्घटना या अचानक बीमारी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो कर्मचारी प्रमाण प्रस्तुत करके आपात अवकाश का अनुरोध कर सकता है।




