ओमान की रॉयल ओमान पुलिस (ROP) ने प्रवासियों के रेजिडेंस कार्ड और ओमानी नागरिकों के पर्सनल आईडी कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को ज्यादा लचीलापन और आसान रिन्यूअल प्रक्रिया मिलेगी।
नए नियमों के तहत:
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प्रवासी (एक्सपैट्स) अब अपने रेजिडेंस कार्ड की वैधता 1, 2 या 3 साल के लिए चुन सकते हैं।
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1 साल का शुल्क – 5 रियाल
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2 साल का शुल्क – 10 रियाल
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3 साल का शुल्क – 15 रियाल
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खोए या खराब कार्ड को बदलने के लिए शुल्क – 20 रियाल।
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ओमानी नागरिकों के पर्सनल आईडी कार्ड की वैधता अब 10 साल कर दी गई है, जो अब ओमानी पासपोर्ट की अवधि के बराबर होगी। जारी करने, रिन्यू करने या बदलने का शुल्क – 10 रियाल।
सभी कार्ड धारकों को अपने कार्ड की अवधि खत्म होने के 30 दिनों के भीतर रिन्यू करना होगा, वरना यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
ROP के मुताबिक, ये बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवासियों को अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प देने के लिए किए गए हैं। जून 2025 तक ओमान में करीब 18 लाख प्रवासी रह रहे हैं जिनमें निजी क्षेत्र में 14 लाख, सरकारी क्षेत्र में 41,000, घरेलू काम में 3.49 लाख और पारिवारिक सेक्टर में 6,800 लोग शामिल हैं।
ये बदलाव खासकर प्रवासियों के लिए रेजिडेंसी मैनेजमेंट को सस्ता और सुविधाजनक बनाएंगे और ओमान की सिविल स्टेटस कानून को आधुनिक बनाने के सरकारी प्रयासों का हिस्सा हैं।




