सड़क पर सुरक्षा के लिए सभी तरह की यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के प्रावधानों के तहत जांच और कार्यवाही की जाएगी।

गाड़ी के शीशे पर नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही
सड़क पर अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के शीशे पर नेम प्लेट लगाकर चलता है तो उसके खिलाफ कब करवाई की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों के द्वारा शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी किए गए इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार और प्रशासन आदि शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
वाहन चालकों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके वाहन पर किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्देश के बाद भी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।




