इस दौरान काम करने पर लगी पाबंदी
खाड़ी देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण कर्मचारियों के लिए खुली धूप में काम करना असंभव है। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में खुली धूप में काम करने का मतलब अपनी जान पर खेलना। इस दौरान सुरक्षा ना बढ़ने के कारण कोई कामगारों की मृत्यु भी हो जाती है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। Public Authority for Manpower (PAM) ने घोषणा की है कि 11:00 am से 4:00 pm तक कामगारों को खुली धूप में काम करने पर पाबंदी होगी।
अगले 3 महीनों तक जारी रहेगा यह नियम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह नियम अगले 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त तक लागू रहेगा।
इस नियम के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वह इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विशेषकर नियोक्ताओं के लिए चेतावनी दी गई है ताकि वह कर्मचारियों का शोषण और उनकी जान के साथ खिलवाड़ न कर सकें।