संयुक्त अरब अमीरात में सारे कंपनी और मालिकों को लगातार चेतावनी देना शुरू कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वह किसी भी प्रकार के वैसे प्रवासी कामगारों को काम पर ना रखे हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो.
वैसे प्रवासी कामगारों को काम पर रखने के एवज में मालिक के ऊपर या कंपनी के ऊपर प्रति कामगार 50000 दिरहम के जुर्माने लगाए जाएंगे. और उसके साथ ही प्रवासी कामगार को देश से बाहर निकाला जाएगा.
इतना ही नहीं कई अन्य उल्लंघन कर्ताओं को पनाह देने के एवज में मालिक या कंपनी को 100000 दिरहम प्रति कामगार के जुर्माने के साथ 2 महीने की जेल की भी सजा दी जा सकती है.
अगर कंपनी या मालिक किसी भी प्रवासी को जो विजिट या टूरिस्ट वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात आया हो अगर उसे वह काम पर रखता है तो भी उसे 50000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके साथ ही कामगार को डिपोर्ट किया जाएगा.GulfHindi.com