नोटिस पीरियड को लेकर श्रम मंत्रालय ने दी जानकारी
सऊदी में नोटिस पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने की स्थिति में कामगार और नियोक्ता को कुछ जरुरी बातों का ख्याल रखना होता है ताकि श्रम कानून का उल्लंघन न हो। Human Resources and Social Development ने इस बाबत जानकारी दी है और बताया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो किस तरह के कदम कानून के मुताबिक सही होंगे।
कॉन्ट्रक्ट समाप्त करने की
अगर कॉन्ट्रैक्ट असीमित अवधि के लिए है और कामगार को मासिक आधार पर वेतन मिलता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की बात कामगार को कम से कम सात दिन पहले बतानी होगी।
वहीँ अगर कामगार को मासिक आधार पर वेतन नहीं मिलता है तो नियोक्ता को यह बात कम से कम 30 दिन पहले बतानी चाहिए। यही नियम कामगार पर भी लागु होता है अगर वह किसी कारण से अपना नियोक्ता बदलना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करना चाहता है।
देना होगा मुआवजा
मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे मुआवजा देना होगा। मुआवजा 15 से लेकर दो महीने तक की सैलरी हो सकती है।