अगर आप यूएई (UAE) में काम कर रहे हैं और प्रोबेशन पीरियड के दौरान इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि यूएई लेबर लॉ (Federal Decree Law No. 33 of 2021) के तहत आपके क्या अधिकार और ज़िम्मेदारियां हैं। नियम इस पर निर्भर करते हैं कि आप यूएई में रहकर नई नौकरी जॉइन करना चाहते हैं या देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। कुछ मामलों में विशेष छूट भी है, जैसे गोल्डन वीज़ा धारकों को।
प्रोबेशन पीरियड में नोटिस अवधि (Notice Period):
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नई नौकरी के लिए इस्तीफा (UAE में ही दूसरी कंपनी जॉइन करना): आपको अपने मौजूदा नियोक्ता को कम से कम 30 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। आपकी नई कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर आपकी भर्ती या कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़े खर्च का कुछ हिस्सा आपके पुराने नियोक्ता को चुकाना पड़ सकता है, जब तक कि कोई अलग समझौता न हो।
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देश छोड़ने के लिए इस्तीफा (UAE से बाहर जाने के लिए): आपको अपने नियोक्ता को 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। अगर आप इस्तीफे के तीन महीने के भीतर फिर से यूएई में नौकरी करने लौटते हैं, तो आपको अपने पिछले नियोक्ता को मुआवज़ा देना पड़ सकता है (अगर कोई अन्य समझौता नहीं है)।
लेबर बैन (Labour Ban) के नियम:
अगर कोई कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए यूएई छोड़ देता है, तो उस पर एक साल का लेबर बैन लग सकता है, यानी वह एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं पा सकेगा।
हालाँकि, कुछ लोगों को इस लेबर बैन से छूट है (Ministerial Decree No. 1 of 2022, Article 28(2) के अनुसार):
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परिवार-प्रायोजित (family-sponsored) वीज़ा वाले कर्मचारी।
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वही कर्मचारी जो अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ नया वर्क परमिट लेते हैं।
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वे पेशेवर जिनके पास यूएई की ज़रूरत के अनुसार योग्यताएं, कौशल या ज्ञान है।
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गोल्डन वीज़ा धारक।
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अन्य पेशेवर वर्ग जिन्हें मंत्री और कैबिनेट की मंज़ूरी के अनुसार चिन्हित किया गया है।
गोल्डन वीज़ा धारकों के लिए:
वे बिना किसी नोटिस पीरियड और बिना वर्क परमिट पाबंदियों के तुरंत इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, पेशेवर और कानूनी शुचिता बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है कि वे भी नियोक्ता को उचित नोटिस दें।





