Old car owners be aware of road tax. अब पुराने वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में सरकार नहीं है. नए एस्क्रैप नीति में जब सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है तब सरकार ने प्राइवेट वाहनों के ऊपर भी कुछ उसी प्रकार का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अगर आप भी पुराने वाहन मालिक हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है अन्यथा आपके ऊपर अब सीधा कानूनी कार्यवाही होगी.

बिहार राज्य में लगभग चार लाख से ज्यादा गाड़ियों की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है और फिर भी वह सड़कों पर दौड़ रहे हैं. ऐसे में परिवहन विभाग ने सर्टिफिकेट केस करने के लिए तैयारी कर लिया है. मामले में चार लाख से अधिक निजी और व्यवसायिक वाहन टेक्स्ट डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं.

200% वसूला जाएगा जुर्माना.

वाहन मालिकों के तरफ से टैक्स जमा नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है. इस पूरे मामले में टैक्स वसूली के साथ साल 200% जुर्माना भी वसूला जाएगा. सरकार की तरफ से जारी हुए इस नए आदेश के बाद 900 करोड़ रुपए इन वाहन मालिकों से वसूले जाएंगे.

पटना में सख्त होगी चेकिंग और वसूला जाएगा जुर्माना.

इस पूरे मामले में पटना सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. केवल पटना में 100000 टेक्स्ट डिफॉल्टर वाहन है. इन वाहनों पर 116 करोड़ों रुपए का बकाया है. इन पैसों के वसूली के लिए शुक्रवार और शनिवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जो लोग टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

कार्यवाही के तौर पर इन वाहनों को स्क्रेपिंग यूनिट में भेजा जा सकेगा. आपको बताते चलें कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो तय किए गए गाड़ी के उम्र के हिसाब से और राज्य में चल रहे कानून के अनुसार रोड टैक्स जमा लिया जाता है लेकिन उसकी मियाद खत्म होने के बाद आपको रोड टैक्स दोबारा से भरना होता है. अक्सर पुरानी गाड़ियों में यह टैक्स लोगों के द्वारा नहीं भरा जाता है. लेकिन अब इस टैक्स नहीं भरने के कारण टैक्स के साथ-साथ 200% का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा.

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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